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ग्राहक कैसे कंस्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत करें दर्ज

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शॉपिंग करनी हो, घर के लिए कारपेंटर, AC रिपेयर जैसी सेवाएं हों, अब सब ऑनलाइन एप्लीकेशनों द्वारा आसानी से हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन निर्भरता जितनी तेज़ी से बढ़ी है, उतनी ही रफ़्तार से ऑनलाइन फ्रॉड (ठगी) की कहानियाँ आपने भी सुनने को मिलती हैं। जैसे आर्डर कुछ और किया और डिलीवर कुछ और हुआ, कोई खराब चीज़ मिल गयी, कोई सर्विस ली लेकिन परिणाम अच्छा नहीं है, या आप ब्रैंड के प्रोडक्ट की क्वॉलिटी से संतुष्ट नहीं है, ऑफलाइन बाज़ार में भी आप प्रोडक्ट या सेवा से संतुष्ट नहीं है या सामान खराब होने पर कंपनी आपकी कोई मदद नहीं कर रही, इत्यादि। 

ऐसा कुछ न कुछ हर रोज़ किसी न किसी के साथ होता ही रहता है, जिसके लिए वो व्यक्ति जो कि ग्राहक है, कंस्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें ऑनलाइन फ्रॉड या अपने पैसे के बदले सही सर्विस या सामान न मिलने पर आगे क्या करना है, वो नहीं जानते। इस आर्टिकल में हम आपको हर स्टेप में यही बताने वाले हैं, कि किस तरह आप अपनी समस्या को कंस्यूमर कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं।   

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कंस्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करने की महत्वपूर्ण शर्तें:

  • आप किसी और के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि स्वयं वो ग्राहक हैं, जिसके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, और जो भी सामान या सेवा आपने ऑनलाइन ली है, वो आपके लिए है, न कि री-सेल करने लिए। लेकिन अगर ग्राहक की मृत्यु हो चुकी है, तो कोई परिवार वाला या जानकार उसके लिए ये केस कर सकता है। 
  • साथ ही सामान या सर्विस लेने से दो साल की कानूनी अवधि के अंदर ही आपको ये शिकायत दर्ज करनी होती है।  
  • किसी व्यक्ति के अलावा, कोई कंपनी या एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है, या कोई सरकार भी किसी ब्रैंड या ऑनलाइन स्टोर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कर सकता है। 
  • अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए ज़रूरी कागज़ात, जैसे कि सामान का बिल, डिलीवरी की रसीद, प्रॉपर्टी के केस में रजिस्ट्री के कागज़ात, इत्यादि ज़रूरी कागज़, सुबूत (proof) के तौर पर आपके साथ होने चाहिए।  

किन समस्याओं के लिए कंस्यूमर कोर्ट में फाइल होती है शिकायत 

  • किसी कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर का गलत व्यवहार या व्यापार का तरीका अपनाना, गलत या खराब सामान बेचना, सेवाओं में खामियाँ, सामान के पैकेट पर लिखे दाम से ज़्यादा में बेचना या दो पार्टियों के बीच में लिखित तौर पर जिस भी राशि में बात तय हुई है, उससे ज़्यादा पैसा माँगना, कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना, जो किसी की भी जान के लिए हानिकारक हो। इन सभी कारणों के लिए आप कंस्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। 

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ग्राहक अपनी शिकायत कैसे दर्ज कराएं ?

कंस्यूमर कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप NCH (National Consumer Helpline) पर भी संपर्क कर सकते हैं 

NCH पर शिकायत दर्ज करने के लिए –

  • National Consumer Helpline की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर सम्पर्क करें। 
  • यहां अपना अकाउंट बनाएं और अगर अकाउंट है, तो साइन-इन करें। 
  • अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं, तो साइन अप करने पर कंस्यूमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उससे भरें और फिर आगे बढ़ें।
  • इसमें अलग-अलग विकल्प हैं, जिनमें आप अपनी समस्या के अनुसार चुनकर उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। इन विकल्पों में Consumer Grievance, Misleading Advertisement और A complaint in Consumer Commission on E-DAAKHIL  शामिल है।
  •  इसमें Consumer Grievance के तहत आप किसी भी ऐसी सेवा या प्रोडक्ट के लिए शिकायत कर सकते हैं, जो आपने पैसे  देकर ली है, और आप उससे संतुष्ट नहीं है, जैसे कि एयर, ट्रैन टिकट बुक करना, प्रॉपर्टी खरीदना, टीवी, फ़ोन, इत्यादि खरीदना, ई-कॉमर्स जैसे Amazon, Flipkart इत्यादि से कुछ लेना, बिजली-पानी के बिल, बैंकिंग की कोई समस्या, इत्यादि। 
  • Misleading Advertisement में आप टीवी, रेडियो, रोड पर लगे बैनर, ऑनलाइन सोशल मीडिया या या किसी आर्टिकल के बीच में दिख रहे ऐड या विज्ञापन, जो गलत सन्देश देता हो, के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।  
  • A complaint in Consumer Commission on E-DAAKHIL विकल्प में कोई भी ग्राहक ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और ये उसके बदले में डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है। ये सेवा अब 23 राज्यों में उपलब्ध है और लोग आसानी से इसकी सेवा ले सकें, इसीलिए ये वर्चुअल कोर्ट के तौर पर काम करता है।  
  • इसके अलावा आप NCH की ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लोग-इन या साइन-अप करें और इसमें भी आपको वही तीन विकल्प मिलेंगे, जो NCH की वेबसाइट में मिलते हैं। और डिटेल भरकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें बाद में आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। 

UMANG ऐप पर भी ग्राहक शिकायत कर सकता है दर्ज 

  • UMANG ऐप को डाउनलोड करें और अकाउंट बनाएं या लॉग-इन करें। इसमें नीचे बीच में All services का विकल्प चुनें और उसमें National Consumer Helpline के विकल्प पर जाएँ और वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करें। लेकिन इसमें आपको तीन नहीं बल्कि Consumer Grievance का ही विकल्प मिलेगा, बाकी Misleading Advertisement और E-DAAKHIL का विकल्प इसमें नहीं है। 

हालांकि इस प्रोसेस में थोड़ा समय जाता है, लेकिन कोई भी ग्राहक जिसे किसी सामान या सर्विस को खरीदते समय खराब सामान मिला, जो चाहिए वो नहीं मिला, या किसी भी तरफ से वो सर्विस से संतुष्ट नहीं है, तो वो कंस्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत रखने का हकदार है। आप किसी ई-कॉमर्स चैनल या प्रोडक्ट की ब्रैंड के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद आपको इसकी कन्फर्मेशन भी SMS या e-mail द्वारा मिल जाती है और बाद में आप आईडी से इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आर्टिकल आपके लिए उपयोगी रहा हो। 

Pooja ChaudharyPooja Chaudhary
Pooja has been covering technology and gadgets for more than 5 years. Most of her work has been centred around smartphones and smartphone apps, but she occasionally likes to dabble with content on people and relationships. She is also a bit of a TV junkie and is often trying to make time to catch up with her favourite shows and classic movies.

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2 Comments
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Mohammad Iqbal
Anonymous
8 months ago

Good gadgets

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Mohammad Iqbal
Anonymous
8 months ago

Good technology

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