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UPI: गलत UPI आईडी पर भेजे गए पैसे कैसे वापस पाएं ? जानिए यहाँ

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यूपीआई ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली को बदल दिया है। लोग अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके किसी भी समय सीधे बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई प्रणाली काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन आए दिन डिजिटल गेटवे में त्रुटियों देखने को मिल रही हैं, जैसे- पैसे डेबिट होने के बाद लेनदेन अटक जाना या लोगों को यूपीआई धोखाधड़ी होना आदि शामिल हैं। ऐसी ही एक प्रमुख समस्या जिसका लोग सामना करते हैं वह है गलत खातों में पैसा भेजना। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं।

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UPI App कस्टमर केयर से संपर्क करें

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि उपयोगकर्ता गलती से गलत जगह पैसे ट्रांसफर कर दे तो, उसे सबसे पहले इस मुद्दे की रिपोर्ट करनी चाहिए। कस्टमर ने जिस UPI App के माध्यम से भुगतान किया था, जैसे GPay, PhonePe, Paytm या UPI App आदि के कस्टमर केयर सपोर्ट में इस मुद्दे की रपोर्ट करनी होगी। ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के पास अपना तंत्र है। आप अपनी समस्या को उन्हें बता सकते हैं और धनवापसी के लिए कह सकते हैं।

एनपीसीआई पोर्टल में शिकायत दर्ज करें

अगर यूपीआई App की ग्राहक सेवा से ज्यादा मदद नहीं करती है, तो आप एनपीसीआई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन कुछ स्टेप्स की सहयता से आप NCPI पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

स्टेप 1- एनपीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट npci.org.in पर जाएं।

स्टेप 2- अब ‘व्हाट वी डू टैब’ पर क्लिक करें और फिर यूपीआई पर टैप करें।

स्टेप 3- नेक्स्ट बटन पर टैप करें और विवाद निवारण तंत्र (Dispute Redressal Mechanism) का सेलेक्ट करें।

स्टेप 4- शिकायत अनुभाग के तहत, यूपीआई लेनदेन आईडी, आभासी भुगतान पता, हस्तांतरित राशि, लेनदेन की तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित अपनी ट्रांसक्शन डिटेल्स को भरें।

स्टेप 5- अब “Incorrectly transferred to another account” ऑप्शन का चयन करें और अपनी शिकायत सबमिट करेंगे।

बैंक से संपर्क करें

यदि आपकी शिकायत का अभी भी समाधान नहीं हुआ है, तो आप भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) बैंक और उसके बाद वाले बैंक (जहां अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहक अपना खाता रखता है) को अपनी शिकायत पीएसपी ऐप/टीपीएपी App पर भेज सकते हैं।

यदि उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद भी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो 30 दिनों के बाद आप (अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहक) डिजिटल शिकायत के लिए बैंकिंग लोकपाल और/या लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

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