अब बिना बैंक जाए भी लोग अपनी KYC (नो योर कस्टमर) को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के लिए KYC विवरणों को नियमित रूप से अपडेट करने की अनिवार्यता लागू कर दी है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए RBI ने अब उन ग्राहकों के लिए ऑनलाइन KYC Update की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जिन्होंने पहले से ही अपने वैध दस्तावेज़ जमा किए हुए हैं और जिनका पता भी नहीं बदला है।
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गत वर्ष तक KYC Update करने के लिए अपने बैंक की शाखा जाना आवश्यक था, लेकिन 5 जनवरी 2023 को जारी सर्कुलर में RBI ने घोषणा की कि अगर KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं है तो ग्राहक अपने Email एड्रेस, पंजीकृत मोबाइल नंबर, ATM या अन्य डिजिटल चैनल के माध्यम से सेल्फ डिक्लरेशन अपडेट कर सकते हैं। अगर KYC डिटेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो व्यक्तिगत ग्राहक की तरफ से इसकी एक सेल्फ डिक्लेरेशन KYC Update करने के लिए काफी है। हालांकि, कुछ खास मामलों में जैसे अगर किसी की KYC दस्तावेज़ की वैधता समाप्त हो गई है या जमा किए गए KYC दस्तावेज़ अब आधिकारिक रूप से वैध नहीं हैं तो ऐसे में आपको नवीनतम दस्तावेज़ के साथ अपने बैंक की शाखा जाना होगा।
इस प्रकार करें KYC Update
- अपने बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
- KYC टैब सर्च करें और उस पर क्लिक करें।
- ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें और अपना नाम, पता और जन्म तिथि सहित जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- Aadhaar, PAN और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि आप अपने सरकारी आईडी कार्ड के दोनों तरफ स्कैन करें।
- Submit बटन पर क्लिक करें। आपको एक सेवा अनुरोध संख्या प्राप्त होगी और बैंक आपको SMS या Email के जरिए जैसा भी लागू हो, प्रगति के बारे में अपडेट रखेगा।
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KYC Update नहीं की तो?
KYC के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों की पहचान और पते के बारे में जानकारी रखता हैं। यह एकत्रित जानकारी ग्राहक की पहचान की पुष्टि करने और उसके जोखिम स्तर का मूल्यांकन करने में काम आती है। KYC प्रक्रिया बैंकों की सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाता खोलने के दौरान बैंकों के लिए KYC प्रक्रिया अनिवार्य है और इसे समय-समय पर अपडेट करना भी आवश्यक है।
अगर कोई ग्राहक KYC अपडेट नहीं करता है तो इसका असर ट्रांजेक्शन पर भी पड़ सकता है। उसका खाता कुछ समय के लिए ब्लॉक हो सकता है, जिससे वह किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। हालांकि, बैंक जब भी ग्राहक का खाता ब्लॉक करती है तो उसकी जानकारी ग्राहक को ज़रूरी देती है। RBI ने KYC को लेकर यह कहा है कि अगर कोई ग्राहक KYC अपडेट नहीं करता है तो उसका अकाउंट बंद हो सकता है। यह अकाउंट तब ही सक्रिय होता है, जब ग्राहक KYC अपडेट करता है।
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