पैन-आधार कार्ड लिंक करें  

आसान स्टेप्स के साथ जानें, इन दोनों कार्डों को कैसे लिंक करें 

सरकार ने घोषणा की है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है और इन्हें लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य है। 

अगर आपने 31 मार्च तक पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड  निष्क्रिय हो जायेगा और जहां पैन कार्ड की ज़रुरत होती है, ये वहाँ काम नहीं करेगा 

इसके अलावा 31 मार्च तक दोनों कार्डों को लिंक न करने पर आपको 1,000 रूपए का जुर्माना भी देना होगा। 

इन्हें लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन दे सकते हैं। 

दूसरा तरीका है कि आप UIDPAN फॉर्मेट में मैसेज करें। जैसे -  UIDPAN (स्पेस ), 12-अंकों का आधार नंबर (स्पेस ), 10-अंकों का पैन नंबर लिखकर 56161 नंबर पर मैसेज करें। 

जो भी भारतीय नागरिक या NRI नागरिक 80 वर्ष से ऊपर हैं, उन्हें आधार से PAN लिंक करने की ज़रुरत नहीं है। 

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